
GST New Rates : जीएसटी की नई दरों में 22 सितंबर से बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिससे व्यापारिक जगत में हलचल है। कई व्यापारी पुराने स्टॉक, सेल्स रिटर्न, क्रेडिट नोट, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी), रिवर्सल, रिफंड और नई दरों के लागू होने की समयसीमा को लेकर असमंजस में हैं। सरकार ने यह बदलाव कर ढांचे को सरल और तार्किक बनाने के उद्देश्य से लागू किया है, लेकिन इसके साथ ही कई तकनीकी प्रावधान भी जोड़े गए हैं, जिन्हें समझना जरूरी है।