
पद्मजा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दावा पेश किया था कि बिना वसीयत बनाए पिता अरविंद सिंह की मौत हो गई। हाईकोर्ट ने पद्मजा कुमारी की ओर से पेश तथ्य के आधार फर याचिका को नॉन मेंटेनेबल माना। जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद ने कहा था कि लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की ओर से पेश वसीयत की वैधता को लेकर विवाद उत्पन्न हो चुका है, इसलिए इस मुद्दे का फैसला उसी कार्यवाही में होगा, जो सिविल मुकदमे की तरह चलेगी।