

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि ईको-सेंसिटिव ज़ोन में नए प्रदूषणकारी उद्योग, वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन, ईंट-भट्टे और पवन चक्कियों की स्थापना पर रोक रहेगी।


अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि ईको-सेंसिटिव ज़ोन में नए प्रदूषणकारी उद्योग, वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन, ईंट-भट्टे और पवन चक्कियों की स्थापना पर रोक रहेगी।