

यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि आवेदनकर्ता 23 नवंबर शाम 5 बजे तक आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। इसमें नाम, आधार नंबर, आय श्रेणी, इन तीन विवरणों में बदलाव की अनुमति नहीं होगी। बाकी सभी गलतियों को विभागीय पोर्टल पर लॉगिन कर ठीक किया जा सकता है। यह सुविधा 18 से 23 नवंबर तक सक्रिय रहेगी।