

परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार, स्कूल वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, वैन ड्राइवर का लाइसेंस और वाहन में फायर एक्सटिंग्विशर और फर्स्ट एड बॉक्स जरूरी है। पर कई बाल वाहिनियां इन मानकों पर खरी नहीं उतर रहीं। कुछ के फिटनेस सर्टिफिकेट वर्षों पहले खत्म हो चुके हैं, फिर भी वे रोजाना सड़कों पर दौड़ रही हैं।