

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार देर रात राजस्थान के दो दिवसीय दौरे पर उदयपुर पहुंचे। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, डबोक पर विशेष विमान से पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनकी आत्मीयता से अगवानी की। एयरपोर्ट पर औपचारिक स्वागत के बाद अमित शाह कड़ी सुरक्षा के बीच सड़क मार्ग से उदयपुर सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उनके रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई है।
अमित शाह के स्वागत के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, सहकारिता मंत्री गौतम दक, उदयपुर जिले के प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, उदयपुर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया और विधायक ताराचंद जैन समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि एयरपोर्ट पहुंचे। विधायक उदयलाल डांगी, फूल सिंह मीणा, शांता देवी और प्रताप भील सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। भाजपा शहर जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़, देहात जिला अध्यक्ष पुष्कर तेली, अलका मूंदड़ा, चंद्रगुप्त सिंह चौहान और सलूंबर भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी समेत पार्टी पदाधिकारियों ने भी अमित शाह का स्वागत किया।
आज निम्बाहेड़ा में कार्यक्रम
अमित शाह रविवार सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ सड़क मार्ग से चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा जाएंगे। यहां जेके सर्किल पर पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। अमित शाह के राजस्थान दौरे के दौरान प्रदेश को 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिलने की संभावना है। इनमें विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास सहित अन्य कार्यक्रम शामिल हैं। निम्बाहेड़ा के कार्यक्रम के बाद अमित शाह दोपहर में हेलीकॉप्टर से उदयपुर लौटेंगे और यहां से विशेष विमान से जयपुर के लिए रवाना होंगे।
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शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम
गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए उदयपुर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। डबोक एयरपोर्ट से लेकर सर्किट हाउस और उनके आवागमन वाले मार्गों पर पुलिस और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर डबोक एयरपोर्ट और सर्किट हाउस के आसपास के क्षेत्रों को नो-फ्लाई जोन घोषित किया गया है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट गौरव अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। आदेश के तहत ड्रोन, यूएवी, हॉट एयर बैलून सहित किसी भी प्रकार के उड़ने वाले उपकरण के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।