

जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन की प्रक्रिया सतत जारी रहेगी। इसके लिए फॉर्म 6, 7 एवं 8 ऑनलाइन वोर्टर्स पोर्टल या संबंधित बीएलओ के माध्यम से भरे जा सकते हैं। किसी प्रविष्टि के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील का प्रावधान भी किया जा सकता है।