Udaipur News: 30 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में विक्रम भट्ट दंपती को राहत नहीं, कोर्ट ने जमानत याचिका ठुकराई
Udaipur News: 30 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में विक्रम भट्ट दंपती को राहत नहीं, कोर्ट ने जमानत याचिका ठुकराई


बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी की जमानत याचिका को उदयपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जमानत दिए जाने की स्थिति में गवाहों के प्रभावित होने की आशंका है। साथ ही यह मामला बीएनएस की धारा 338 के तहत गैर-जमानती है, जिसे जमानत खारिज करने का प्रमुख आधार माना गया।

उदयपुर कोर्ट में इस मामले की दो दिन तक सुनवाई चली। गुरुवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे शुक्रवार शाम को सुनाया गया। अदालत के निर्णय के बाद विक्रम भट्ट के वकील ने बताया कि अब शनिवार को सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की जाएगी।

ये भी पढ़ें: Alwar News: विवाहिता की संदिग्ध मौत पर पीहर पक्ष ने लगाया दहेज हत्या का आरोप, सीसीटीवी फुटेज आया सामने

गौरतलब है कि यह मामला करीब 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। राजस्थान के इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक डॉ. अजय मुर्डिया ने विक्रम भट्ट के साथ एक फिल्म निर्माण के लिए 42 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रेक्ट किया था। बाद में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए 17 नवंबर को उदयपुर में विक्रम भट्ट समेत आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

जांच के दौरान उदयपुर पुलिस ने भट्ट के को-प्रोड्यूसर महबूब अंसारी और फर्जी वेंडर संदीप को मुंबई से गिरफ्तार किया। इसके बाद 7 दिसंबर को विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को मुंबई स्थित उनके फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। दोनों को 9 दिसंबर को उदयपुर कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया।

इसी दिन राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच में भट्ट की गिरफ्तारी को लेकर याचिका पर सुनवाई हुई थी। इस दौरान गिरफ्तारी में जल्दबाजी के आरोपों पर कोर्ट ने आईजी, एसपी और जांच अधिकारी को तलब करने के आदेश दिए थे। हाई-प्रोफाइल होने के चलते इस मामले पर लगातार नजर बनी हुई है और आगे की कानूनी कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं।



Source link