Udaipur News: विक्रम भट्ट को नहीं मिली राहत, पत्नी श्वेतांबरी को अंतरिम जमानत, अगली सुनवाई 18 को
Udaipur News: विक्रम भट्ट को नहीं मिली राहत, पत्नी श्वेतांबरी को अंतरिम जमानत, अगली सुनवाई 18 को


फिल्म बनाने के नाम पर 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट को फिलहाल राहत नहीं मिली है, जबकि उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत में मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।

मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई, जहां विक्रम भट्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पैरवी की, जबकि परिवादी डॉ. अजय मुर्डिया की ओर से अधिवक्ता हर्ष सुराना पेश हुए। कोर्ट ने श्वेतांबरी भट्ट को अंतरिम जमानत देते हुए रिहाई का रास्ता साफ किया लेकिन विक्रम भट्ट की नियमित जमानत पर फिलहाल कोई राहत नहीं दी। इससे पहले 31 जनवरी को राजस्थान हाईकोर्ट ने भट्ट दंपति की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद दंपति ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पीटिशन दायर की थी, जिसे स्वीकार करते हुए शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई की।

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उदयपुर के अधिवक्ता कमलेश दवे के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के बाद एसीजेएम-4 कोर्ट, उदयपुर में जमानत मुचलकों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रक्रिया पूरी होते ही श्वेतांबरी भट्ट के देर शाम तक जेल से रिहा होने की संभावना है।

बता दें कि 7 दिसंबर को उदयपुर पुलिस की टीम ने मुंबई के जुहू स्थित गंगाभवन कॉम्प्लेक्स से विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया था। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा गार्डों ने पुलिस को रोकने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया।

ये है मामला

परिवादी डॉ. अजय मुर्डिया ने 17 नवंबर को उदयपुर में विक्रम भट्ट समेत 8 लोगों के खिलाफ 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। आरोप है कि उनकी पत्नी की बायोपिक बनाने के नाम पर यह रकम ली गई। अब इस हाई-प्रोफाइल मामले में सभी की नजरें 18 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां विक्रम भट्ट की नियमित जमानत पर फैसला हो सकता है।

 



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