

Rajasthan : नई दिल्ली/जयपुर। चेन्नई की उपभोक्ता अदालत ने उदयपुर के फाइव स्टार होटल लीला पैलेस को एक मेहमान की निजता भंग करने के मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने होटल को आदेश दिया कि वह मेहमान के कमरे का किराया 55 हजार रुपए ब्याज सहित लौटाए, साथ ही वाद खर्च सहित कुल 10.10 लाख रुपए का हर्जाना अदा करे।