राजस्थान में न्यू ईयर जश्न पर आबकारी विभाग की नई व्यवस्था, पार्टी के लिए लेना होगा 2 दिन का अस्थाई शराब लाइसेंस
राजस्थान में न्यू ईयर जश्न पर आबकारी विभाग की नई व्यवस्था, पार्टी के लिए लेना होगा 2 दिन का अस्थाई शराब लाइसेंस


साल के अंतिम दिन की रात को तमाम होटल, रेस्टोरेंट और रिसॉर्ट में पार्टियां होती हैं। जश्न के माहौल में शराब बिक्री को लेकर अस्थाई लाइसेंस व्यवस्था में इस साल बदलाव किया गया है। बीते सालों में जहां एक दिन के लिए (31 दिसंबर) लाइसेंस लिया जाता रहा है, लेकिन अब दूसरे दिन यानी 1 जनवरी का भी लाइसेंस लेना होगा।



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