

परिवहन विभाग के अनुसार, इस व्यवस्था का लाभ लेने के लिए वाहन मालिकों को अपने वाहन की आरसी में दर्ज मोबाइल नंबर और ई-मेल आइडी को 24 नवंबर तक अपडेट करना अनिवार्य किया गया है। अपडेट प्रक्रिया के लिए वाहन मालिकों को पंजीयन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, पंजीयन की तारीख और पंजीयन समाप्ति की तारीख पोर्टल पर भरनी होगी। इसके बाद नया मोबाइल नंबर और ई-मेल दर्ज कर रिकॉर्ड अपडेट किया जा सकेगा।