

उदयपुर. अपर जिला न्यायाधीश संख्या-1 कोर्ट ने साल 2020 के मामले में 23 फरवरी को पारित आदेश में ट्रेड मार्क उपकार, ट्रेड नाम जेड ए कानोड़वाला के अनाधिकृत उपयोग पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रार्थी उपकार मसालों के मालिक कुतबुद्दीन कानोड़वाला के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा दी। भंग हो चुकी साझेदार फर्म और विरोधी जाकिर हुसैन, हकीमुद्दीन, सैफुद्दीन, कुलसुम बानो की ओर से ट्रेड मार्क उपकार, ट्रेड नाम जेड ए कानोड़वाला के अनाधिकृत उपयोग पर रोक लगा दी।