

उदयपुर: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक अहम फैसले में रेलवे विभाग को आदेश दिया है कि वह एक उपभोक्ता को 17,220 टिकट राशि, उस पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज साथ ही तीन हजार रुपए मानसिक क्षति और दो मुकदमा खर्च मिलाकर पूरी राशि 45 दिन में अदा करे।
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