
अब लाभ छोड़ने की अंतिम तिथि 30 सितंबर बताई गई है। अपात्र लोगों को नोटिस जारी करने और वसूली की चेतावनी से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। डीएसओ मनीष भटनागर ने बताया कि नवम्बर 2024 से शुरू हुए अभियान में अब तक प्रदेश में 26 लाख 41 हजार लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा, जिससे सरकार पर सालाना 409.39 करोड का वित्तीय भार कम होगा।