Information assistant and home guard will take charge in the court | कोर्ट में सूचना सहायक और होमगार्ड संभालेंगे कमान: न्यायिक हड़ताल से निपटने के लिए झुंझुनूं प्रशासन का ‘प्लान – Jhunjhunu News



कोर्ट में सूचना सहायक और होमगार्ड संभालेंगे कमान

न्यायिक कर्मचारियों की जारी हड़ताल के कारण उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने के लिए झुंझुनूं जिला प्रशासन ने एक त्वरित और प्रभावी कदम उठाया है। राजस्थान उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों का पालन करते हुए, जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने एक वैकल्पिक व्यवस्थ

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28 न्यायालयों में सूचना सहायक, 56 होमगार्ड की तैनाती

जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, और पुलिस अधीक्षक की एक संयुक्त बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत, जिले के सभी 28 न्यायालयों में सूचना सहायकों की ड्यूटी लगाई गई है। ये सूचना सहायक, जो पहले से ही जिला प्रशासन और अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत हैं, फाइल मूवमेंट, रिकॉर्ड मेंटेनेंस और कंप्यूटर पर डेटा एंट्री जैसे महत्वपूर्ण कार्य संभालेंगे।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक न्यायालय में दो-दो होमगार्ड भी तैनात किए जाएंगे, जिससे कुल 56 होमगार्ड न्यायालय परिसरों में अनुशासन और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। ये होमगार्ड वादकारियों को मार्गदर्शन देने और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने में भी सहायक होंगे।

वादकारियों को मिलेगी राहत, न्याय प्रक्रिया नहीं होगी बाधित

इस पहल का मुख्य उद्देश्य वादकारियों को हो रही असुविधा को कम करना और न्याय प्रक्रिया की निरंतरता बनाए रखना है। न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कई मामलों की सुनवाई टल रही थी, जिससे आम जनता को न्याय मिलने में देरी हो रही थी। यह अस्थायी व्यवस्था न्याय के द्वार खुले रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

जिला प्रशासन की तत्परता बनी मिसाल

जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग के नेतृत्व में प्रशासन ने इस वैकल्पिक योजना को बेहद कम समय में लागू कर अपनी तत्परता और संवेदनशीलता का प्रदर्शन किया है। अधिकारियों की बैठक के तुरंत बाद आदेश जारी करना और सभी न्यायालयों में आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराना प्रशासन की सक्रियता को दर्शाता है।

हालांकि न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, यह वैकल्पिक व्यवस्था संकट के इस दौर में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी, जो यह सुनिश्चित करेगी कि न्यायिक कार्य प्रभावित न हो और आम जनता को न्याय से वंचित न रहना पड़े।



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